लखनऊ उत्तर प्रदेश

यूपी में एस्मा हुआ लागू

उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने प्रदेश में 6 महीने के लिए esma को लागू कर दिया है किसान आंदोलन के दौरान प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में एस्मा को लागू कर दिया है इस दौरान अब सरकारी कर्मचारी निगम परिषद के कर्मचारी किसी तरह से आंदोलन नहीं कर सकते हैं अगर आंदोलन करते हैं नियम का उल्लंघन करते हैं तो बिना नोटिस के ही गिरफ्तारी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत प्रदेश में एस्मा को लागू कर दिया गया है आने वाले 6 महीने तक किसी तरह से प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन नहीं कर पाएंगे अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जहां किसान आंदोलन के देखते हुए बड़ा कदम उठाया है वही आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी होना है ऐसे में सरकार ने प्रदेश में एस्मा को लागू कर दिया है

क्या है एस्मा?

एस्‍मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट (Essential Services maintenance Act) कानून का इस्तेमाल उस समय किया जाता है, जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं. इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. खास बात यह है कि यह कानून अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है. एस्मा के दौरान किसी तरह से कर्मचारी आंदोलन नहीं कर सकते हैं सरकार उन्हें नोटिस भी भेज सकती है

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